Employee Provident Fund: जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. यह अलर्ट पिछले कुछ दिनों ईपीएफओ के नाम पर कई फ्रॉड सामने आने के बाद जारी किया गया है.
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EPFO Alert: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से आपके लिए अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं. EPFO का मेंबर होने का मतलब यह है कि आपका हर महीने पीएफ कटता है. जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. यह अलर्ट पिछले कुछ दिनों ईपीएफओ के नाम पर कई फ्रॉड सामने आने के बाद जारी किया गया है.
व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता EPFO
EPFO की तरफ से इस तरह के अलर्ट पहले भी जारी किए गए हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. ईपीएफओ की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि EPFO कभी भी अपने सदस्यों से फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पैन, आधार, यूएएन, बैंक अकाउंट और ओपीटी जैसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है.
कॉल या व्हाट्सएप कॉल पर उत्तर न दें
EPFO की तरफ से आगाह किया गया कि किसी भी सर्विस से जुड़ी जानकारी या अन्य किसी चीज के लिए ईपीएफओ कभी भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि के जरिये किसी तरह के पैसे जमा करने के लिए नहीं कहता. ऐसे में सभी सदस्यों को यही सलाह है कि इस तरह की किसी भी कॉल या व्हाट्सएप कॉल पर उत्तर न दें.
दो हिस्सों में जमा होता है नियोक्ता का शेयर
ईपीएफओ सदस्यों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत पैसा ईपीएफओ अकाउंट में जमा होता है. इसी तरह बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत नियोक्ता का देना होता है. इस 12 प्रतिशत में दो हिस्से होते हैं. 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत का पहला हिस्सा इम्पलाई पेंशन अकाउंट (EPS) और बाकी 3.67 प्रतिशत रकम ईपीएफ अकाउंट में जाती है. यह रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलने का प्रावधान है. लेकिन इसे आप नौकरी के दौरान भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं.
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