प्लेन में बच्चों को मिलेगी सीट: डीजीसीए (DGCA) ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस को यह ध्यान रखना हागा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके मां-बाप के साथ यात्रा करने पर कम से कम एक सीट अलॉट की जाए.
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DGCA New Rule: अगर आप भी अक्सर अपने परिवार के साथ फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. एयरलाइन रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने एयरलाइंस को नया आदेश दिया है. इस आदेश के तहत अब एयरलाइन को 12 साल तक की उम्र वाले बच्चे को सीट मुहैया करानी होगी. डीजीसीए (DGCA) की तरफ से यह आदेश यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.
एयरलाइन को रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि पैरेटेंस या गार्जियन के साथ एक ही पीएनआर पर सफर करने वाले बच्चे को एयरलाइन को सीट देनी चाहिए. डीजीसीए से एयरलाइन से इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए कहा है. डीजीसीए (DGCA) ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस को यह ध्यान रखना हागा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके मां-बाप के साथ यात्रा करने पर कम से कम एक सीट अलॉट की जाए. एक ही पीएनआर पर सफर कर रहे यात्रियों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.
आपको बता दें पिछले दिनों 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता-पिता के साथ सफर करने पर नहीं बैठाए जाने की कई घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद डीजीसीए की तरफ से यह आदेश दिया गया है. आपको बता दें डीजीसीए की तरफ से फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नियम बनाए जा रहे हैं. कई बार एयरलाइंस की तरफ से इन नियमों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता.
डीजीसीए की तरफ से जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार यदि 12 साल से कम के बच्चे पैरेंट्स के साथ सफर करते हैं तो बच्चे को एक अभिभावक के पास मिलेगी. सीट के लिए एयरलाइन की तरफ से कोई एक्सट्रा पैसा नहीं वसूला जा सकता. अन्य सामान के लिए Opt In सेवा के तहत एयरलाइंस कुछ फीस ले सकती है. एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए फोर्स नहीं कर सकती. यदि पैरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो बराबर वाली सीट बच्चे के लिए अरेंज करनी होगी.