DGCA: रेग्युलेटर की तरफ से कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले दो फ्लाइट क्रू को साथ में उड़ाकर एयरक्रॉफ्ट रूल, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन किया है.
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DGCA fines Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एयरलाइन पर यह पेनाल्टी फ्लाइट ड्यूटी की टाइम लिमिटेशन और फ्लाइट क्रू के थकान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर लगाई गई है. नियमों के उल्लंघन से जुड़ी यह जानकारी जनवरी में डीजीसीए (DGCA) की तरफ से एयर इंडिया के औचक निरीक्षण के बाद सामने आई है. इस मामले में रेग्युलेटर की तरफ से 1 मार्च को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था.
एयरलाइन के जवाब से संतुष्टि नहीं
डीजीसीए की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एयरलाइन की तरफ से इस बारे में दिए गए जवाब के असंतोषजनक पाए जाने के बाद 80 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है. रेग्युलेटर की तरफ से कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले दो फ्लाइट क्रू को साथ में उड़ाकर एयरक्रॉफ्ट रूल, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन किया है.'
कर्मचारियों को वीकली रेस्ट भी कम दिए
डीजीसीए (DGCA) ने यह भी कहा कि एयरलाइन ने कर्मचारियों को वीकली रेस्ट भी कम दिए. इसके अलावा ज्यादा लंबी दूरी की उड़ान से पहले और बाद में फ्लाइट क्रू को दिये जाने वाले रेस्ट में भी कमी पाई गई. यह एफडीटीएल (FDTL) की नागरिक उड्डयन जरूरतों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन है. चेकिंग के दौरान ड्यूटी की टाइमिंग से ज्यादा उड़ान कराने, ट्रेनिंग रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश करने, ओवरलैपिंग ड्यूटी आदि से जुड़े मामले भी सामने आए.
इससे पहले डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर मुहैया नहीं कराने के मामले में यह पेनाल्टी लगाया गया था. व्हीलचेयर नहीं मिलने से यात्री को रनवे से टर्मिनल तक पैदल तक चलना पड़ा था. बाद में गिरकर बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी.