Pakistan News: पाकिस्तान में ना सिर्फ केंद्रीय बल्कि राज्य की सियासत में बड़ी उठा-पटक देखने को मिल रही है. देर रात पंजाब के गवर्नर के राज्य के मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया है.
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Pakistan Punjab CM: पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री को गवर्नर ने उनके पद से हटा दिया है. राज्यपाल बलीगुर रहमान ने मुख्यमंत्री चौधरी परवेज़ इलाही को विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहने की वजह से उनके पद से हटा दिया है. देर रात राज्यपाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री पंजाब को उनके पद से हटाने का हुक्म जारी कर दिया. गवर्नर के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही को 19 दिसंबर को विश्वास मत लेने का निर्देश दिया था.
मौजूदा फरमान के मुताबिक 21 दिसंबर को दोपहर चार बजे पंजाब के मुख्यमंत्री को विश्वास मत लेने के लिए कहा गया था, लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद उन्होंने विश्वास मत नहीं लिया, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 30 के मुताबिक राज्य की कैबिनेट को भंग कर दिया जाता है.'
Since CM has refrained from obtaining Vote of Confidence at the appointed day and time therefore he ceases to hold office. Orders issued this evening pic.twitter.com/ZWnK376DfP
— M Baligh Ur Rehman (@MBalighurRehman) December 22, 2022
पंजाब के गवर्नर के मौजूदा हुक्म में कहा गया है कि 'पूर्व मुख्यमंत्री परवेज इलाही को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चुनाव तक अपना काम जारी रखना चाहिए.' हुक्म की कॉपी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी गई है और इसे तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाने की हिदायत दी गई है.
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के केंद्रीय नेता फवाद चौधरी ने गवर्नर के इस कदम को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि संविधान में इस अधिसूचना की कोई गुंजाइश नहीं है, राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है. एक प्राइवेट टीवी से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि स्पीकर राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति को खत लिख रहे हैं और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कहा जा रहा है.
اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ گورنر اپنی مرضی سے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج سکتا ہے تو پھر صدر اپنی مرضی سے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج سکے گا رات کے اندھیرے میں 58(2)B کو زندہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گی
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) December 22, 2022
बाद में फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में लिखा,'अगर यह उसूल मान लिया जाए कि राज्यपाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री को घर भेज सकते हैं तो राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को घर भेज सकेंगे, फवाद चौधरी ने आगे कहा कि रात के अंधेरे में 58(2)B को जिंदा करने की कोशिश नाकाम होगी.
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