'गैर-इस्लामिक' निकाह के मामले में पाए गए दोषी, बढ़ गईं इमरान खान की मुश्किलें
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'गैर-इस्लामिक' निकाह के मामले में पाए गए दोषी, बढ़ गईं इमरान खान की मुश्किलें

Imran Khan News: इस्लाम में अगर किसी महिला का पति मर जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो उस महिला को एक वक्त तक एकांत में जिंदगी बितानी होती है. इस दौरान वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है.

'गैर-इस्लामिक' निकाह के मामले में पाए गए दोषी, बढ़ गईं इमरान खान की मुश्किलें

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इमरान खान पर गैर इस्लामिक तरीके से शादी करने का इल्जाम है. इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें और उनकी बीवी को दोषी करार दिया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को "गैर-इस्लामिक" निकाह (विवाह विलेख) मामले में दोषी ठहराया. एक मीडिया आउटलेट ने यह जानकारी दी. 

सभी इल्जामों से किया इंकार
द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान की बीवी बुशरा ने अपने पूर्व पति खावर मनेका की तरफ से दर्ज मामले में सभी इल्जामों से इनकार किया है. इमरान खान को साल अप्रैल 2022 में पकिस्तान की सत्ता से हटा दिया गया था.

अदालत नहीं आईं बुशरा
सीनियर सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित अदालत में PTI के सर्वोच्च नेता की मौजूदगी में आरोप पढ़े. हालांकि, बुशरा हाजिर नहीं हुईं, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए, क्योंकि उनकी गैरहाजिरी की वजह से पिछले अभियोग स्थगित कर दिए गए थे. मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुशरा की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि वह कोर्ट की इजाजत के बिना कहीं कैसे जा सकती हैं.

अस्पताल गईं बुशरा
मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर उनके वकील उस्मान गिल ने कहा कि उनकी मुवक्किल अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल के लिए रवाना हो गई हैं. इस बीच, अभियोजन पक्ष ने बुशरा की मेडिकल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें किसी विशेष उपचार का उल्लेख नहीं किया गया है- जिससे आरोपी गुजरा है.

बुशरा के पहले पति मानेका का इल्जाम है कि उनके बुशरा बीबी से तलाक के डेढ़ महीने बाद ही इमरान ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया था. मानेका ने दावा किया कि जिस वक्त बुशरा ने निकाह किया उस वक्त तक उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी. यह गौरतलब है कि इस्लाम में महिला के पति की मौत या तलाक के बाद कुछ समय के लिए एकांत में रहना होता है. इसे ही इद्दात कहा जाता है. 

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