Triple Talaq: महिला का इल्जा है कि उसके घर वालों ने शादी में दहेज के रूप में 3 लाख रुपये, सोना और गाड़ी दी, इसके बावजूत घर वालों ने दहेज के लिए परेशान किया.
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Triple Talaq: उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत से तीन तलाक का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को तलाक दिया है. इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीलीभीत के पूरनपुर थाने से ताल्लुक रखने वाली अनमता बेगम का इल्जाम है कि 22 फरवरी को उनके पति ने उन्हें फोन पर 'तीन तलाक' दिया है.
दहेज देने के बावजूद किया परेशान
अनमता के मुताबिक उनकी शादी लहलुया गांव से ताल्लुक रखने वाले जावेद शेख से हुई थी. शदी में दहेज के तौर पर तीन तोला सोना और तीन लाख रुपयों के साथ एक मोटर साइकिल दी गई थी. इसके बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं थे. वह अक्सर उससे मारपीट किया करते थे. मारपीट से परेशान होकर अनमता ने ससुराल वालों पर मुकदमा भी दर्ज कराया था. इस पर पड़ोसियों ने मामले का समझौता करा दिया था. कुछ दिनों बाद फिर से ससुरात वालों में उसको परेशान करना शुरु कर दिया.
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13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अमनता की शिकायत के बाद पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू की जा चुकी है. दरअसल तीन तलाक को तलाक ए बिदअत कहा जाता है. इसके तहत कोई भी शख्स अपनी बीवी को एक साथ तीन पर 'तलाक, तलाक, तलाक' बोल कर अपना रिश्ता खत्म कर लेता है. जानकारों की मानें तो तीन तलाक का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता है.
ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और सरकार ने इसे मुस्लिम महिला अधिनियम-2019 के तहत जुर्मा करार दिया था.
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