क्या होती है 'चल' और 'अचल' संपत्ति; आपके किस तरह की जायदाद पर होती है सरकार की गिद्ध दृष्टि ?
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क्या होती है 'चल' और 'अचल' संपत्ति; आपके किस तरह की जायदाद पर होती है सरकार की गिद्ध दृष्टि ?

जब भी कोई नेता किसी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने संपत्ति का पूरा ब्योरा देना पड़ता है. इसमें उसकी संपत्ति दो भागों में बांटी जाती है.

क्या होती है 'चल' और 'अचल' संपत्ति; आपके किस तरह की जायदाद पर होती है सरकार की गिद्ध दृष्टि ?

Difference between Movable Property and Immovable Property: जब भी कोई नेता किसी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने संपत्ति का पूरा ब्योरा देना पड़ता है. इसमें उसकी संपत्ति दो भागों में बांटी जाती है. एक चल संपत्ति (Movable Property) और दूसरा अचल संपत्ति (Immovable Property) ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चल और अचल संपत्ति क्या होता है. 

कोई भी ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है. उसे अचल संपत्ति (Immovable Property) कहते हैं. इस लिस्ट में सबसे पहले आपकी जमीन, आपका घर, दुकान, कारखाना आदि आते हैं. वहीं ऐसा सभी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं. उसे चल संपत्ति (Movable Property)  संपत्ति कहते हैं. जैसे गाड़ी, गहनें, पैसे, आदि. चल संपत्ति में आपको एक सीमा (6 लाख) के बाद सरकार को टैक्स देना पड़ता है. यहां आपको बता दें कि जमीन पर लगा हुआ पेड़-पौधा भी अचल संपत्ति की लिस्ट में आता है. 

चल संपत्ति के लिए आपको किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अचल संपत्ति के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. अगर आपके पास कोई भी ऐसी अचल संपत्ति है जिसकी कीमत 100 रुपये से ज्यादा हो, तो आपको पंजीकरण अधिनियम 1908 के मुताबिक उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. चल संपत्ति को आप आसानी से बांट सकते हैं, वहीं अचल संपत्ति को बांटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

 

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