Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लेकिन उन्हें अंतरिम बेल नहीं मिली है. उन्होंने सेहत का हवाला देकर अंतरिम अग्रिम जमानत मांगी थी.
Trending Photos
Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. ऐसे में आप सुप्रीमो को 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, जैसा कि पहले भी तय था.
इसलिए नहीं मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केजरीवाल का आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है. केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिली थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था. बेंच ने 17 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रखा था.
पुरानी याचिका संबंध नहीं
आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.
2 जून को करना होगा आत्मसमर्पण
आप ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर बहुत अधिक है. 'AAP' ने कहा, "ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है. उन्हें PET-CT स्कैन और कई अन्य जांच करानी होंगी. उन्होंने जांच करवाने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है." 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. आदेश के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा.