Manish Sisodia Bail: आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदियों को शराब नीति मामले में बेल मिल गई है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं.
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Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ था. मनीष सिसोदिया के लिए यह काफी बड़ी राहत है, क्योंकि वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं.
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार शर्तें रखी हैं. जिनमें से एक देश से बाहर जाने पर रोक है, वहीं दूसरी किसी सबूत को प्रभावित नहीं करेंगे, तीसरा सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही 10 लाख का निजी मुचलका भरना होगा.
आबकारी नीति में अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता. अगर आपने उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है. चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है, और यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि यह खत्म होगा."
#WATCH | Delhi | On Supreme Court grants bail to AAP leader Manish Sisodia in the excise policy irregularities case, Advocate representing Manish Sisodia, Rishikesh Kumar says, "The court has said that if you have the evidence then there is no case of tampering. If you have kept… pic.twitter.com/R4BA8UvBHc
— ANI (@ANI) August 9, 2024
मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुसी का माहौल है. मिठाई खिलाते हुए लीडरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि जो मनीष सिसोदिया के 17 महीने खराब हुए हैं, उनका हिसाब कौन देगा.
राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा," दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है. मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ. मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया. उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया. प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं.