Delhi में 2020 में CAA प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे, देवांगना कालिता इन्हीं दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है.
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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों की आरोपी देवांगना कालिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि दिल्ली में 2020 में CAA प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे. देवांगना कालिता इन्हीं दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है, उन पर दिल्ली पुलिस द्वारा दो केस चलाए जा रहे हैं.
देवांगना कालिता ने कोर्ट से क्या मांग की ?
याचिका में देवांगना ने CAA-NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी वीडियो फुटेज की रिकॉर्डिंग की मांग की है. इसके अलावा उसने वो व्हाट्सएप चैट भी उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है. देवांगना कालिता दिल्ली दंगों से जुड़े दो केस में आरोपी है, इनमे से एक केस UAPA के तहत दंगों की व्यापक साजिश को लेकर दर्ज किया गया है. देवांगना ने अंतरिम राहत के तौर पर दोनों केस में आरोप तय करने पर को लेकर जिरह पर रोक की मांग की है.
दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या कहा
देवांगना कालिता की जानिब से पेश वकील अदित पुजारी ने दलील दी कि CAA-NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अधिकृत किये गए शख्श ने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन इन वीडियो फुटेज से साफ हो जाएगा कि वो बेकसूर है और घटनास्थल पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ही कर रही थी. वही दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्युटर मधुकर पांडेय ने याचिका की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है. कालिता को इस मांग को लेकर सीधे हाई कोर्ट का रुख करने के बजाए अपने पास उपलब्ध दूसरे क़ानूनी राहत के विकल्प इस्तेमाल करने चाहिए थे .