Medical Students: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भविष्य नहीं होगा बर्बाद; सरकार निकालेगी रास्ता
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Medical Students: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भविष्य नहीं होगा बर्बाद; सरकार निकालेगी रास्ता

Ukraine return medical students: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारी जल्द ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और मानवीय आधार पर इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी.

Ukraine return medical students

नई दिल्लीः युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से हजारों की संख्या में भारत लौट रहे मेडिकल के छात्रों  (Ukraine return medical students)की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन उनका भविष्य दाव पर लगा है. क्या वे दोबारा वापस यूक्रेन लौट पाएंगे और उनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो पाएगी या नहीं इस बात पर संशय बरकरार है. हालांकि इसी बीच सरकार ने कहा है कि मानवीय आधार पर इस समस्या का समाधान सरकार तलाश करेगी. यूक्रेन में छह साल का एमबीबीएस पाठ्यक्रम और दो साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम है और यह भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी किफायती है. इसलिए भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूके्रन का रुख करते हैं. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करेगा विचार 
एनएमसी (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के प्रावधानों में ढील देने या यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत या विदेश में निजी कॉलेजों में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम बनाने के विकल्प तलाशने की संभावनाओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विचार कर रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारी जल्द ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और मानवीय आधार पर इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.

क्या कहता है विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी कानून 
एनएमसी (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार पूरा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप पूरे अध्ययन के दौरान एक ही विदेशी चिकित्सा संस्थान में भारत के बाहर की जाएगी. प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का कोई भी हिस्सा भारत में या उस देश के अलावा किसी अन्य देश में नहीं किया जाएगा जहां से प्राथमिक चिकित्सा योग्यता हासिल की गई है.

विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को समायोजित करने का प्रावधान नहीं 
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि वर्तमान में उन चिकित्सा छात्रों को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के तहत कोई मानदंड और नियम नहीं हैं जो विदेश में पढ़ रहे थे और जो एक अकादमिक सत्र के बीच भारत लौट आए थे. सूत्र ने कहा, “हालांकि, ऐसी असाधारण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और इसे सहानुभूतिपूर्वक देखा जाएगा.” 

सरकार निकालेगी रास्ता 
आधिकारिक सूत्र ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय और आयोग में एनएमसी (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के प्रावधानों में छूट की संभावना का पता लगाने या ऐसे छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने या विदेशों में कॉलेजों में स्थानांतरण की संभावनाओं का पता लगाने पर चर्चा जा रही हैं.” सूत्र के अनुसार रास्ता खोजने के लिए व्यापक चर्चा और संपूर्ण विचार-विमर्श की आवश्यकता है. 

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