ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका; हिंदू पक्ष ने बताया पहली जीत
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका; हिंदू पक्ष ने बताया पहली जीत

Gyanwapi Mosque Case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की अधिकार की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई से रोकने और इस अवैध साबित करने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसे हिंदू पक्ष ने अपनी पहली जीत बताया है. 

 ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका; हिंदू पक्ष ने बताया पहली जीत

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को बुधवार को खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मस्जिद प्रबंधन समिति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी.  कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचार के लायक नहीं है और इसे खारिज कि जाता है. महिलाओं का समूह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मांग कर रहा हैं.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दूसरे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. हम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम सीपीसी याचिका को खारिज करने के अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी. 

विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़े एक मुकदमे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि इससे अदालत को गति मिलेगी. 
विहिप की यह प्रतिक्रिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद आई है. वीएचपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अदालत के फैसले का स्वागत 

 

वहीं, इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने कहा है कि यह (हिंदू पक्ष के लिए) कोई बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम सीपीसी याचिका पर ही फैसला सुनाया है. हम पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. आदेश पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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