GST on Paratha: GST प्राधिकरण के मुताबिक पराठे पर तेल या घी लगाया जाता है. यह विलासिता की श्रेणी में आता है. इसलिए इस पर 18 फीसद GST लगेगी. रोटी पर बिना घी या तेल लगाए खाया जा सकता है इसलिए इस पर 5 फीसद GST लगेगी.
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GST on Paratha: अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो इसके लिए अब आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. पराठे पर आपको 18 फीसद GST चुकाना पड़ेगा तो रोटी खाने पर सिर्फ 5 फीसद जीएसटी देना पड़ेगा. देश में पिछले पांस सालों से एक समान वस्तु व सेवा शुल्क (GST) लागू है. पराठा और रोटी भी इस के दायरे में आती है.
फ्रोजेने रोटी-पराठे पर GST को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं. कुछ कंपनियों का कहना है कि चूंकि दोनों ही चीजें आटे से बनती है इसलिए दोनों पर समान GST लागू होनी चाहिए. लेकिन गुजरात GST प्राधिकरण का कहना है कि रोटी रेडी टू ईट है. जबकि पराठा रेडी टू कुक है. इसलिए पराठा रोटी से पूरी तरह अलग है.
प्राधिकरण का कहना है कि रोटी या चपाती को आप बगैर मक्खन यी घी लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे में इसे लगाना ही पडे़गा. चूंकि घी लगी रोटी या पराठा विलासिता की कटेगरी में आता है. इसलिए इस पर 18 फीसद GST लगाया जाना चाहिए.
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इसी तरह से गुजरात GST प्राधिकरण ने दूध के मामले में तर्क दिया है. फ्लेवर्ड दूध विलासिता की श्रेणी में आता है. इसलिए इस पर 12 फीसद GST लगेगा जबकि सादे दूध पर GST नहीं लगेगा.
तमिलनाडू में भी इसी तरह का मामला सामने आया है. यहां रेडी टू कुक डोसा, इडली और दलिया मिक्स पर 18 फीसद GST लगाया है जबकि डोसा इडली बनाने वाले घोल पर 5 फीसद GST लगाया जाएगा.
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