Kerala: यौन शोषण मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट; नहीं मिला कोई सबूत:CBI
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Kerala: यौन शोषण मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट; नहीं मिला कोई सबूत:CBI

Oommen Chandy: सीबीआई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट दाख़िल करके केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है. उन पर सौर ऊर्जा घोटाले की अहम मुल्ज़िम महिला ने यह इल्ज़ाम लगाया था.

Kerala: यौन शोषण मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट; नहीं मिला कोई सबूत:CBI

Oommen Chandy: सीबीआई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट दाख़िल करके केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है. उन पर सौर ऊर्जा घोटाले की अहम मुल्ज़िम महिला ने यह इल्ज़ाम लगाया था. कांग्रेस ने सीएम पिनराई विजयन से मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से कराने के लिए माफी मांगने की मांग की है. राज्य विधानसभा में अपोज़िशन लीडर वी डी सतीशन ने कोच्चि में मीडिया को बताया कि "सीबीआई ने पाया कि यह बिना सबूत वाला मामला है. पिनराई विजयन को चांडी और दूसरे लीडरों और उनके परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.''

एपी अब्दुल्लाकुट्टी भी बरी 
केरल पीसीसी चीफ़ के सुधाकरन ने चांडी की क्लीन चिट मिलने पर अपनी ख़ुशी का इज़हार करते हुए कहा कि सीबीाई ने इस मामले में ईमानदारी से जांच-पड़ताल की. ज़राए के मुताबिक़ 27 दिसंबर को यहां अदालत में सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की. सीबीआई ने महिला द्वारा यौन शोषण की शिकायत के बारे में बीजेपी लीडर ए पी अब्दुल्लाकुट्टी को भी दोषमुक्त करते हुए अदालत में एक और रिपोर्ट दाख़िल की. अब्दुल्ला कुट्टी के ख़िलाफ़ मामला 2014 में उस वक़्त दर्ज किया गया था, जब वह कन्नूर से कांग्रेस एमएलए थे. लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी की दामन थाम लिया.

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यह एक मनगढ़ंत मामला था: CBI
केरल की मौजूदा माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने जनवरी 2021 में इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने की अपील की थी. अपोज़िशन कांग्रेस ने इस क़दम को 'सियासत से प्रेरित' बताते हुए कहा था कि एलडीएफ सरकार उसकी पार्टी के लीडरान के ख़िलाफ़ कुछ पता नहीं लगा सकी जिसके बाद उसने मामलों को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया. ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक़ सीबीआई की जांच में पाया गया है कि चांडी के ख़िलाफ़ महिला के इल्ज़ाम की कोई बुनियाद नहीं है और इस बात के भी कोई सबूत नहीं हैं कि वह उस दिन उस वक़्त के सीएम के आधिकारिक आवास पर गई थी.

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