Bihar News: तामिलनाडु में बिहार के मजदूरों की फेक वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में मदुरई जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट से मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है.
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Bihar News: तामिलनाडु में बिहार के मजदूरों की फेक वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में मदुरई जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया लाया गया है. 7 अगस्त को बेतिया व्यवहार न्यायालय में आज उसकी पेशी हुई है. तमिलनाडु पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच सप्तक्रांति एक्सप्रेस से लेकर बेतिया स्टेशन पर जैसे पहुंची वैसे उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई.
इसके बाद बेतिया रेलवे स्टेशन से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया एसपी कार्यालय में मनीष कश्यप को लेकर पुलिस पहुंची. जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पेशी के वक्त बेतिया एसपी कार्यालय से यूट्यूबर और मनीष कश्यप को कोर्ट ले जाया गया. पेशी के बाद मनीष के वकील ने मनीष कश्यप को बेतिया जेल में रखने का आग्रह किया जिसका विरोध सरकारी वकील ने किया. फिलहाल सीजेएम ने बेतिया जेल में ही मनीष कश्यप को रखने का आदेश दिया है. वहीं एक दूसरे मामले में जुडिशल मजिस्टेट के यहां मनीष कश्यप की आज पेशी होनी है. जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कोर्ट में आवेदन दिया. जिसमें पटना चल रहे एक मामले में मनीष कश्यप की पेशी है. जिसपर कोर्ट ने मनीष कश्यप को पटना भेजने का आदेश दिया.
जानकारी के लिए बता दें मझौलिया थाना कांड संख्या 737/20 में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फिजिकली पेश होना था. चनपटिया बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह से मारपीट और रंगदारी के मामले में कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी. कोर्ट के बाहर मनीष कश्यप की मां और परिवार के अन्य सदस्य मनीष कश्यप की एक झलक देखने को बेताब थे. लेकिन सुरक्षा वजहों से किसी को भी कोर्ट या एसपी कार्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है.
आपको बता दें कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. बेतिया में ही सात आपराधिक मामले दर्ज है. बताया गया है कि वह पांच मुकदमों में चार्जशीटेड है. एक मामले में जमानत पर है. वही एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने अग्रीम जमानत खारिज कर दी है.
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप मझौलिया थाने में कांड संख्या 336/20, 337/20 और 193/21, बेतिया नगर थाने में कांड संख्या 109/19, 338/19, 289/19, और बेतिया कांड संख्या 290/19 के तहत मुकदमा दर्ज है. वहीं 193/21 मझौलिया कांड में मनीष कश्यप की जमानत पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी केस में उसकी पेशी हुई है.
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