Azam Khan को लगा एक और बड़ा झटका; वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम
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Azam Khan को लगा एक और बड़ा झटका; वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम

Azam Khan name removed from the voter list: आज़म खान को एक और बड़ा झटका लगा है. जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक आज़म खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.

 

Azam Khan को लगा एक और बड़ा झटका; वोटर लिस्ट से काट दिया गया नाम

Azam Khan name removed from voter list: आज़म खान को एक और बड़ा झटका लगा है. पहले आज़म की विधायकी रद्द हुई, जिसके बाद अब उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है. आपको बता दें रामपुर सीट से बीजेपी केंडिडेट आकाश सक्सेना ने आज़म खान के वोट का अधिकार खत्म करने की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर सक्सेना ने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर से शिकायत दर्ज की थी.

आकाश सक्सेना ने भेजा था पत्र

आकाश सक्सेना ने आज़म खान के वोटिंग अधिकार को लेकर एसडीएम सदर को खत लिखा था. जिसमें उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने आज़म खान को तीन साल की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. यह सज़ा दोषी पाए जाने के बाद हुई है. इसी वजह से आज़म खान की पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द हुई. यही वजह है कि रामपुर सीट पर चुनाव हो रहा है. उन्होने कहा कि क्योंकि आज़म खान सज़ायाफ्ता हैं और चुनाव आयोग की धारा 16 के तहत एक अपराधी को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसे में आज़म खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए.

हाल ही में आज़म की याचिका हुई है खारिज

आपको हता दें हाल ही में आज़म खान ने हेट स्पीट मामले में ट्रायल रोकने को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने इंफ्रुक्ट्यूअस यानी औचित्य हीन होने की वजह से खारिज कर दिया था. 2019 के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को आज़म खान को दोषी पाया था और तीन साल की सज़ा सुनाई थी, साथ ही कोर्ट ने आज़म पर जु्र्माना भी लगाया था.

आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर एक रैली के दौरान आजम खान ने भड़काऊ टिप्पणी की थी. इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने आज़म को दोषी करार दिया था और तीन साल की सजा सुनाई थी.

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