अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी 5 जून को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. 

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Arvind Kejriwal: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी 5 जून को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 जून को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुजारिश की थी. इसके लिए उन्होंने अपने हेल्थ का हवाला दिया था. वहीं, ईडी की तरफ से पेश ASG एसवी राजू ने इस याचिका का विरोध किया था. ईडी की तरफ से दलील दी गई कि केजरीवाल एक तरफ मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि वह देश के कई हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

केजरीवाल ने इस दिन किया था सरेंडर
ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में में 21 मार्च की देर रात को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह ईडी के हिरास में 31 मार्च तक थे. जिसके बाद कोर्ट में हाजिर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस बीच केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, जहां कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमानत दे दी थी. लेकिन कोर्ट ने शर्त रखी थी कि केजरीवाल अपनी चुनावी प्रचार में शराब घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे और 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.

केजरीवाल ने सुप्रीम का किया रूख
वहीं, सरेंडर की तारीख नजदीक आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू का रूख किया था. जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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