Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबद कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनकी तीन साल की सजा पर रोक लगा दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी तीन साल की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. राजधानी इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने ये फैसला तोशाखाना मामला में सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को फौरन रिहा किया जाए. अदालत की दो सदस्य बेंच ने ये आदेश दिए हैं. इमरान खान की गिरफ्तारी 5 अगस्त को हुई थी और उन्हें अटक जेल भेजा गया था. उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी.
इस मामले में कोर्ट विस्तृत फैसला बाद में जारी करेगा. कई जानकारों का मानना है कि इमरान खान को दूसरे मामलों में जेल में रखा जा सकता है. बहरहाल ये उनकी बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है. तोशखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी. लेकिन अब आसार दिख रहे हैं कि वह अगले साल आने वाले आम चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की तुलना राहुल गांधी से हो रही है. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी. अब इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं.
तोशाखाना पाकिस्तान में एक विभाग है. जहां दूसरे देशों के जरिए दिए गए गिफ्ट्स को रखा जाता है. जब भी दूसरे मुल्क तोहफे देते हैं तो उसे तोशाखाना में रखना जरूरी होता है. आरोप लगा कि 2018 में इमारन खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई देशों के दौरे किए और वहां से तोहफे भी मिले. जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने इन्हें सस्ते दामों में खरीदकर बड़े मुनाफे का साथ बेच दिया. जिसकी इजाजत उस दौरान की सरकार ने दी.