संजौली मस्जिद विवाद पर कोर्ट का आया फैसला, तीन मंजिलों को गिराने का दिया आदेश
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संजौली मस्जिद विवाद पर कोर्ट का आया फैसला, तीन मंजिलों को गिराने का दिया आदेश

Sanjauli Masjid controversy Update: शिमला नगर आयुक्त की अदालत ने शनिवार को संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का हुक्म दिया है. अदालत ने मस्जिद कमेटी को दो महीने के भीतर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपने खर्च पर गिराने का आदेश दिया है.

संजौली मस्जिद विवाद पर कोर्ट का आया फैसला, तीन मंजिलों को गिराने का दिया आदेश

Sanjauli Masjid Vivad: संजौली मस्जिद पर जारी विवाद को लेकर आज स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. शिमला नगर आयुक्त की अदालत ने शनिवार को संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का हुक्म दिया है. अदालत ने दो महीने के भीतर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया है.

यह फैसला मस्जिद कमेटी के एक एप्लीकेशन देने के बाद आया है, जिसने खुद ध्वस्त करने का प्रस्ताव दिया था. अदालत ने आदेश दिया कि विध्वंस मस्जिद कमेटी के खर्च पर किया जाए. मामले में अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर 2024 को होगी.

वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण को ठहराया था सही
एडवोकेट बी.एस. ठाकुर ने कहा, "मस्जिद कमेटी ने कहा है कि वह पूरा आदेश आने के बाद आगे के कदम पर विचार करेगी. बचे ढांचे के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा." हालांकि, वक्फ बोर्ड की स्टेट यूनिट ने पहले मस्जिद निर्माण को सही ठहराया था. बोर्ड का कहना था कि मस्जिद निर्माण में नियमों का सही से पालन किया गया है, लेकिन बाद में अपने दावे से जुड़े में दस्तावेज मुहैया कराने में विफल रहा.

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क्या मस्जिद कमेटी ने नियमों का नहीं किया था पालन? 
वहीं, स्थानीय लोगों ने मस्जिद के गिराने की मांग की थी. आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली बार 2011 में इस मस्जिद को एक नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी 2018 तक बिना किसी दस्तावेज और नियमों का पालन करते हुए 5 मंजिल तक मस्जिद का निर्माण कर लिया गया.

बीते महीने हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद का विरोध किया और इसे अवैध बताया. यह मुद्दा पूरा देश में आग की तरह फैलते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा जा पहुंचा, जहां ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद गिराने का समर्थन किया था.

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