Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित बीस लोगों पर यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इनमें शादाब अहमद भी शामिल है.
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Delhi Riots 2020: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक आतंकी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को उसकी बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जा रही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मामले में आरोपी शादाब अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. अहमद ने उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी.
18 अक्टूबर को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि आवेदक को मौजूदा मामले में 20 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है. आवेदक ने पहले नियमित जमानत और अंतरिम जमानत के लिए एक और आवेदन दायर किया था, लेकिन इन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया था.
आरोपी परिवार ने दिया ये तर्क
आरोपी को 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड जमा करने पर राहत दी गई थी. अहमद की याचिका में कहा गया है कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते, शादी समारोह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके पिता परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य और एक सीनियर नागरिक थे. याचिका में आगे कहा गया है कि उसका छोटा भाई एक छात्र था और उसके भागने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उसका परिवार कई पीढ़ियों से अपने पैतृक गाँव में रह रहा था.
कितने लोगों पर दर्ज है मुकदमा
अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया ने पुष्टि की कि शादी 2 नवंबर को थी, लेकिन तर्क दिया कि अहमद "दिल्ली का स्थायी निवासी नहीं था और समाज में उसकी कोई जड़ें नहीं थीं. फरवरी 2020 की हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन सहित बीस लोगों पर UAPA और IPC के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे.