अब खुलेआम नहीं घूम पाएगा गाजा का कसाई, चला ICC का हंटर; नेतन्याहू की होगी गिरफ्तारी
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अब खुलेआम नहीं घूम पाएगा गाजा का कसाई, चला ICC का हंटर; नेतन्याहू की होगी गिरफ्तारी

ICJ issues arrest warrant for Netanyahu: इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है. इसके साथ ही इजरायल पर गाजा में नरसंहार के इल्जाम लगे भी लगा है. इस बीच ICC ने बड़ा फैसला सुनाया है.

अब खुलेआम नहीं घूम पाएगा गाजा का कसाई, चला ICC का हंटर; नेतन्याहू की होगी गिरफ्तारी

ICC issues arrest warrant for Netanyahu: गाजा में पिछले साल 7 अक्तूबर 2023 से इजरायली हमले जारी है. इस हमले में कम से कम 43 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इजरायल के हमले में गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है. इसके साथ ही इजरायल पर गाजा में नरसंहार के इल्जाम लगे भी लगा है. इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. जिससे साबित हो गया है कि गाजा में इजरायल नरसंहार कर रहा है.

नेतन्याहू की होगी गिरफ्तारी
दरअसल,  इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 21 नवंबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के कुछ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए है. इन सभी लोगों पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का इल्जाम लगाया, जिसने फिलिस्तीनी क्षेत्र इजरायल ने हमला किया है.

कब और कहा हो सकती है गिरफ्तारी
इस फ़ैसले के बाद नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री को किसी भी देश में गिरफ़्तार किया जा सकता है. इसके लिए यूएन ने कुछ नियम बनाए हैं. जिसके मुताबिक अगर नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के अधिकारी अपने देश से बाहर जाते हैं, तो जिस देश में वे जा रहे हैं, वह यूएन का सदस्य है, तो नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के अधिकारियों को गिरफ़्तार करना उस देश की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आज तक  इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है.

कोर्ट का आदेश बेअसर
वहीं, यूएन की भूमिका पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं. इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया था और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. इससे साफ पता चलता है कि यूएन के किसी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. चाहे यूक्रेन-रूस युद्ध की बात करें या फिर गाजा और इजरायल युद्ध की. इसका मतलब यह है कि यह फैसला महज प्रतीकात्मक है. इसे लागू नहीं होगा.

नेतन्याहू ने की कोर्ट के फैसले की आलोचना
वहीं, यूएन के कोर्ट के फैसले पर नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं ने आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान के वारंट के अनुरोध की निंदा की है. इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि ये यहूदिओं का अपमान है और यहूदी विरोधी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी अभियोजक की आलोचना की और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया. हमास ने भी अनुरोध की निंदा की.

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