Johson Baby Powder: महाराष्ट्र के फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जन स्वास्थ्य के हित में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड का बेबी पाउडर निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है
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Johson Baby Powder: महाराष्ट्र फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने राज्य में अपने एकमात्र संयंत्र से जॉनसन एंड जॉनसन (Johson & Johson) के बेबी टैल्कम पाउडर निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.एफडीए ने कहा कि नासिक और पुणे से एकत्र किए गए जॉनसन के बेबी पाउडर के सैंपल क्वालिटी की जांच में फेल होने के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कंपनी को बाजारों से अपने सभी शेयरों को वापस लेने का आदेश दिया है.
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परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339: 2009 का अनुपालन करने में विफल होने के बाद इन सैंपल्स को एफडीए द्वारा 'मानक गुणवत्ता के नहीं' के रूप में घोषित किया गया था.
जेएंडजे का लाइसेंस रद्द
बता दें कि, पाउडर के सैंपल्स नवंबर 2019 में एकत्र किए गए थे, इसके बाद एफडीए की रिपोर्ट के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. हालांकि, जेएंडजे ने एफडीए के नोटिस को अदालत में चुनौती दी, जबकि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल), कोलकाता की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था. सीडीएल कोलकाता ने सरकारी विश्लेषक की पिछली रिपोर्ट की पुष्टि की और मामले में अपना अंतिम फैसला जारी किया, जिसके बाद एफडीए हरकत में आया और जेएंडजे का लाइसेंस रद्द कर दिया.
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लाखों शिशु कर चुके इस्तेमाल
एफडीए ने अपने 15 सितंबर के आदेश पर एक बयान में कहा, "उत्पाद जॉन्सन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है. नमूना पीएच में मानक नहीं घोषित किया गया है और उत्पाद का उपयोग नवजात शिशु की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है." विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और बाल रोग विशेषज्ञों ने जम्मू-कश्मीर को पहली बार नोटिस दिए जाने के बाद एफडीए लाइसेंस रद्द करने के आदेश में देरी पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि लाखों शिशुओं ने बीच की अवधि में जॉन्सन बेबी पाउडर का इस्तेमाल किया होगा.
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