कर्नाटक में BJP MLA समेत 6 लोगों पर यौन शोषण का इल्जाम, FIR दर्ज
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कर्नाटक में BJP MLA समेत 6 लोगों पर यौन शोषण का इल्जाम, FIR दर्ज

Karnataka News: देश में हर दिन कहीं न कहीं महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी बीच कर्नाटक के रामनगर जिले में बीजेपी विधायक समेत 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

कर्नाटक में BJP MLA समेत 6 लोगों पर यौन शोषण का इल्जाम, FIR दर्ज

Karnataka News: कर्नाटक के रामनगर जिले में BJP के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न और छह दूसरे के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. मामला बुधवार रात रामनगर जिले के कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया. आईपीसी की धारा 354ए, 354सी, 376, 506, 504, 120(बी), 149, 384, 406, 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बीजेपी विधायक मुनिरत्न के अलावा इस मामले में विजय कुमार, सुधाकर, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी समेत छह दूसरे लोगों पर आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के मुताबिक, घटना कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक निजी रिसॉर्ट में हुई. मुनिरत्न फिलहाल एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में हैं. 

हिरासत में आरोपी
जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत आज इस संबंध में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. अगर जमानत मंजूर होती है तो मुनिरत्न को जेल के पास हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में है. हालांकि, अगर जमानत से इनकार किया जाता है, तो कग्गलीपुरा पुलिस एक बॉडी वारंट दाखिल करेगी और प्रक्रिया के मुताबिक, उसे हिरासत में लेगी. मुनिरत्न को 14 सितंबर की रात को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया था.

एसपी ने क्या कहा?
कोलार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी निखिल के मुताबिक, मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया, जब वह आंध्र प्रदेश जा रहा था. उसे कोलार के पास हिरासत में लिया गया. पुलिस ने मुनिरत्न के खिलाफ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं. ये मामले ठेकेदार चेल्वाराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मुनिरत्न पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है. पहला मामला मौत की धमकी जारी करने से जुड़ा है, जिसमें मुनिरत्न, वीजी कुमार, अभिषेक, वसंत कुमार सहित चार लोगों के नाम एफआईआर में हैं. एफआईआर में धारा 37, 506, 505, 385, 420 और 323 के तहत आरोप शामिल हैं.

विधायक मुनिरत्न पर गंभीर इल्जाम
चालुवराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उन्हें धमकाते हुए कहा, "जो रेणुकास्वामी के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा." उन्होंने दावा किया कि विधायक ने एक अनुबंध के सिलसिले में कमीशन की मांग की थी. ठेकेदार के अनुसार, उन्होंने 1 लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन मुनिरत्न ने इनकार कर दिया और पूरी राशि पर जोर दिया.

ठेकेदार ने आगे आरोप लगाया, "विधायक मुनिरत्न ने मुझे 20 लाख रुपये देने की धमकी दी है. अगर मैंने भुगतान नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि रेणुकास्वामी जैसा ही हश्र मेरा भी होगा." उन्होंने मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे पर रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया. एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर मुनिरत्न को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए और एक दलित व्यक्ति, ठेकेदार और उसकी पत्नी को धमकाते हुए दिखाया गया था.

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