Aadhaar PAN Link: 30 जून से पहले करवा लें पैन को आधार से लिंक, नहीं तो चुकाना होगा जुर्माना
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Aadhaar PAN Link: 30 जून से पहले करवा लें पैन को आधार से लिंक, नहीं तो चुकाना होगा जुर्माना

आप सभी जानते ही होंगे की आधार को पैन से जोड़ना हर किसी के लिए जरूरी है. ऐसे में अब पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को लिंक (Aadhaar Card) कराने की आखिरी तारीख अब समाप्त होने जा रही है. बता दें, 30 जून के बाद आधार से पैन को लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double penality) भरना होगा.

Aadhaar PAN Link: 30 जून से पहले करवा लें पैन को आधार से लिंक, नहीं तो चुकाना होगा जुर्माना

Aadhaar PAN Link: आप सभी जानते ही होंगे की आधार को पैन से जोड़ना हर किसी के लिए जरूरी है. ऐसे में अब पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को लिंक (Aadhaar Card) कराने की आखिरी तारीख अब समाप्त होने जा रही है. बता दें, 30 जून के बाद आधार से पैन को लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double penality) भरना होगा. ऐसे में अगर आप यह जुर्माना नहीं चुकाना चाहते हैं, तो 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें. 

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आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड दो सबसे जरूरी दस्तावेज हैं. इन दो डॉक्यूमेंट के बिना आप कोई भी काम चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट नहीं कर सकते हैं. आधार हर एक जरूरी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, पैन कार्ड का इस्तेमाल भी सभी जरूरी वित्तीय कामों के लिए किया जाता है. ऐसे में इंकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है. 

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ऐसे करें लिंक 
1. PAN Card को  Aadhaar Card से Link करने के लिए सबसे पहले आपको  इस लिंक पर  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home क्लिक करना होगा. 
2. नए पेज खुलने पर आप बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
3. यहां आपको अपनी डिटल्स जैसे- पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर "Link Aadhaar" पर क्लिक करें.
4. इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा. 

ऐसे भी करें लिंक
आप पैन कार्ड को आधार से एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते है. आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर दोनों को लिंक करना होगा. पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, आपको UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 अंक का पैन नंबर टाइप करके एक एसएमएस भेजना होगा. अगर आपका नाम और जन्म तिथि दोनों कार्ड में एक समान रहा, तो आपके आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा दिया जाएगा.

आपको बता दें, इनकम टैक्स कानून, 1961 में नया सेक्शन 234-एच जोड़ा गया है. इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति पैन को आधार से लिंक 31 मार्च के बाद करता है, तो उसे 1,000 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 

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