पाकिस्तान में आज चुना जाना है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम, जानें सहमति नहीं बनने पर क्या होगा?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए शनिवार तक नाम तय करने के लिए कहा है. इसका मतलब यह है कि दोनों नेताओं को इस पद के लिए आज ही किसी नेता का नाम चुनना है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 12, 2023, 11:49 AM IST
  • नौ अगस्त को भंग की गई थी नेशनल असेंबली
  • शुक्रवार को नहीं मिल पाए थे शरीफ और रियाज
पाकिस्तान में आज चुना जाना है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम, जानें सहमति नहीं बनने पर क्या होगा?

नई दिल्लीः पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए शनिवार तक नाम तय करने के लिए कहा है. इसका मतलब यह है कि दोनों नेताओं को इस पद के लिए आज ही किसी नेता का नाम चुनना है. 

नौ अगस्त को भंग की गई थी नेशनल असेंबली
नेशनल असेंबली के नौ अगस्त को भंग होने के बाद शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया है. शरीफ ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा था कि वह और रियाज शनिवार तक इस पद के लिए किसी नेता का नाम तय कर लेंगे और इस राजनीतिक विचार-विमर्श में पूर्व गठबंधन दलों को भी शामिल किया जाएगा. 

शुक्रवार को नहीं मिल पाए थे शरीफ और रियाज
शरीफ ने कहा था, 'कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले गठबंधन के साझेदारों को विश्वास में लिया जाएगा.' शरीफ ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को रियाज से मिलना था, लेकिन किन्हीं वजहों के चलते यह मुलाकात नहीं हो पाई. शरीफ ने कहा कि वह और रियाज शनिवार को मिलेंगे. शरीफ और रियाज को लिखे पत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को नौ अगस्त को भंग कर दिया था. 

असेंबली भंग करने के तीन दिन में प्रस्तावित करना होता है नाम
राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 224 ए के तहत शरीफ और रियाज को नेशनल असेंबली भंग किए जाने के तीन दिन के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर किसी नेता का नाम प्रस्तावित करना है. पत्र में कहा गया है, 'संविधान के अनुच्छेद 224(1ए) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति निवर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय असेंबली में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं.'

अल्वी ने शहबाज शरीफ और रियाज को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम 12 अगस्त से पहले प्रस्तावित करने का निर्देश दिया. संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री और विपक्ष के निवर्तमान नेता के पास अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर किसी नेता का नाम तय करने के लिए तीन दिन का समय है. 

...तो मामला संसदीय समिति के पास जाएगा
यदि दोनों किसी नाम पर सहमत नहीं होते हैं, तो मामला संसदीय समिति को भेजा जाएगा और यदि समिति भी कोई निर्णय लेने में विफल रहती है तो पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के पास उसे साझा की गई सूची में से कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम चुनने के लिए दो दिन का समय होगा.

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