नई दिल्ली: अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे इलाके गाजियाबाद में रहते हैं और कुत्ता पालने की प्लानिंग है तो आपके लिए एक अहम अपडेट है. गाजियाबाद के लोगों को अब कुत्ता पालने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. गाजियाबाद नगर निगम ने यह फैसला लिया है.
इस वजह से नगर निगम ने लिया फैसला
एक के बाद एक लगातार हो रही कुत्ता काटने की घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने कड़ा फैसला लिया है. गाजियाबाद नगर ने अब नियम बनाया है कि अगर कोई सोसाइटी और मकान में पालतू कुत्ता रखना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.
रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा जुर्माना
इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम ने यह भी कहा है कि अगर कोई अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना भी लगायाा जाएगा. साथ ही अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा.
ऑनलाइन भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन
गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. आप अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन आप नगर निगम की वेबसाइट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं. बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है. इसके प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी.
कुत्ता पालने को लेकर बने ये नियम
इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने को लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं. इनके मुताबिक पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य होगा. कुत्तों के लिए सर्विस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं. पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3320 पहुंच गई है. पिछले नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है.
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