UP Liquor Price: उत्तर प्रदेश में अप्रैल से महंगी होगी शराब, जानिए कितने बढ़ेंगे देसी, अंग्रेजी और बीयर के दाम

UP Liquor Price: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया है. इसके बाद अब यूपी में शराब, बीयर के दाम में बढ़ोतरी होनी तय है. शराब की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल से लागू होंगी. ऐसे में जानिए यूपी में शराब, बीयर, देसी शराब की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 29, 2023, 11:50 AM IST
  • अंग्रेजी शराब 10 रुपये तक होगी महंगी
  • लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
UP Liquor Price: उत्तर प्रदेश में अप्रैल से महंगी होगी शराब, जानिए कितने बढ़ेंगे देसी, अंग्रेजी और बीयर के दाम

नई दिल्लीः UP Liquor Price: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया है. इसके बाद अब यूपी में शराब, बीयर के दाम में बढ़ोतरी होनी तय है. शराब की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल से लागू होंगी. ऐसे में जानिए यूपी में शराब, बीयर, देसी शराब की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है.

अंग्रेजी शराब 10 रुपये तक होगी महंगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद देसी शराब 5 रुपये महंगी होगी, जबकि अंग्रेजी शराब के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसी तरह बीयर के दाम में भी 5 से 7 रुपये तक का इजाफा होने वाला है. 

लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
दरअसल, उत्तर प्रदेश में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी. नई नीति के मुताबिक, यूपी में फुटकर शराब और बीयर विक्रेताओं की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यही नहीं मॉडल शॉप पर शराब पिलाने के लिए 3 लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसकी फीस 2 लाख रुपये सालाना थी.  

10 फीसदी ज्यादा बेचनी होगी शराब
नई शराब नीति के तहत अगले वित्त वर्ष में शराब और बीयर की फुटकर दुकान चलाने वालों को 10 फीसदी शराब और अधिक बेचनी होगी. न्यूनतम गारंटी कोटा 10 फीसदी बढ़ाया गया है. 

गौतमबुद्ध नगर प्राधिकरण क्षेत्र, गाजियाबाद और लखनऊ नगर निगम क्षेत्र और इसकी परिधि से 5 किमी के दायरे में स्थित होटल, रेस्तरां, क्लब और बार के लाइसेंस की फीस भी बढ़ा दी गई है. चाहे ये क्षेत्र ग्रामीण हैं या नगरीय, दोनों में ये नियम लागू होंगे.

सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें
रिपोर्ट्स के अनुसार, वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए शराब खरीदने, परिवहन और निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. ई-लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन होगा. वहीं, देसी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने व बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनमें बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा.

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