Neet PG 2022: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 16 नवंबर तक पूरा करें काउंसलिंग का दूसरा चरण

Neet PG 2022: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर तक समाप्त करें और उसी दिन चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) के पास संबंधित डेटा जमा कराएं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 11, 2022, 09:23 PM IST
  • मॉप अप राउंड काउंसलिंग के साथ बढ़ सकती है सरकार
  • 16 नवंबर को एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश
Neet PG 2022: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 16 नवंबर तक पूरा करें काउंसलिंग का दूसरा चरण

नई दिल्लीः Neet PG 2022: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर तक समाप्त करें और उसी दिन चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) के पास संबंधित डेटा जमा कराएं. 

मॉप अप राउंड काउंसलिंग के साथ बढ़ सकती है सरकार
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से काउंसलिंग के दूसरे चरण के समापन पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी), 2022-23 के लिए 'मॉप अप' राउंड काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ सकती है. 

16 नवंबर को एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश
पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य केंद्र सरकार की ओर से मॉप अप राउंड के समापन के बाद इसकी शुरुआत कर सकते हैं. पीठ ने आदेश में कहा, 'नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर को शाम छह बजे तक काउंसलिंग का चरण समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं.'

राज्यों ने नहीं जताई कोई आपत्ति
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुरुआत में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहां मौजूद हैं और उन्हें राज्य काउंसलिंग के दूसरे चरण के समापन की समय सीमा के लिए 16 नवंबर की तारीख से कोई समस्या नहीं है. इसकी वजह से यह आदेश पारित किया गया.

यह आदेश नीट-पीजी दाखिले के लिए समय-सीमा का पालन न करने का आरोप लगाने वाली एक अवमानना ​​​​याचिका का निपटान करते हुए पारित किया गया.

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