Post Office superhit scheme: लाखों रुपये ब्याज चाहिए? सिर्फ एक बार करना होगा इस स्कीम में 5 लाख रुपये का निवेश

Post Office Time Deposit: पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाते में निवेशक 1, 2, 3 या 5 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. परिपक्वता पर, फिक्स्ड डिपॉजिट को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. टाइम डिपॉजिट खाता योजना के तहत एकल और संयुक्त दोनों खातों को अधिकतम 3 वयस्कों के साथ संयुक्त खाते में शामिल किया जा सकता है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 9, 2023, 01:15 PM IST
  • खाते पर ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है
  • ब्याज के रूप में 2,24,974 रुपये मिलेंगे
Post Office superhit scheme: लाखों रुपये ब्याज चाहिए? सिर्फ एक बार करना होगा इस स्कीम में 5 लाख रुपये का निवेश

Post Office Time Deposit: लोकप्रिय रिटर्न योजनाओं में से एक और सुरक्षित, गारंटीकृत व छोटे निवेशकों द्वारा पसंद की जाने वाली योजना है, 5-वर्षीय डाकघर टाइम डिपॉजिट अकाउंट. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट उन लोगों के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जो गारंटीकृत आय चाहते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते. सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 5 साल की अवधि पर पोस्ट ऑफिस टीडी ब्याज दर 7 से बढ़ाकर 7.5 फीसदी सालाना कर दी है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाते में निवेशक 1, 2, 3 या 5 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. परिपक्वता पर, फिक्स्ड डिपॉजिट को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. टाइम डिपॉजिट खाता योजना के तहत एकल और संयुक्त दोनों खातों को अधिकतम 3 वयस्कों के साथ संयुक्त खाते में शामिल किया जा सकता है. खाता न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश के साथ खोला जा सकता है. पोस्ट ऑफिस टीडी में निवेश करने की कोई सीमा नहीं है.

कितने रुपये मिलेगी ब्याज
7.5% ब्याज दर पर, यदि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उन्हें ब्याज के रूप में 2,24,974 रुपये और परिपक्वता पर कुल 7,24,974 रुपये मिलेंगे. पहले 7 फीसदी ब्याज दर पर निवेशकों को करीब 2,07,000 रुपये मिलते थे. इसलिए, दर वृद्धि से ऐसी जमा राशि में लगभग 18,000 रुपये की वृद्धि हुई है.

डाकघर टीडी खाते पर ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है. आवेदन जमा करने पर वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में जमा कर दिया जाता है. 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खातों के लिए किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत छूट के लिए योग्य है.

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