New Wage Code: ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अनिवार्यता होगी खत्म! जानिए कितने साल नौकरी पर कंपनी देगी ग्रेच्युटी

New Wage Code: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है. नौकरी में ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अनिवार्यता खत्म हो सकती है. इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार नए लेबर कोड के नियम लागू करेगी तो ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव कर सकती है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 20, 2022, 07:04 PM IST
  • 5 साल की नौकरी पर मिलती है ग्रेच्युटी
  • नए वेज कोड लागू होने का है इंतजार
New Wage Code: ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अनिवार्यता होगी खत्म! जानिए कितने साल नौकरी पर कंपनी देगी ग्रेच्युटी

नई दिल्लीः New Wage Code: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है. नौकरी में ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अनिवार्यता खत्म हो सकती है. इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार नए लेबर कोड के नियम लागू करेगी तो ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव कर सकती है. कहा जा रहा है कि ग्रेच्युटी के लिए 5 की जगह एक साल की नौकरी करने की नई शर्त हो सकती है, लेकिन अभी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है.

5 साल की नौकरी पर मिलती है ग्रेच्युटी
दरअसल, किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी दी जाती है. यह एक तय फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों को दी जाती है. काम के दौरान कर्मचारी की सैलरी से ग्रेच्युटी की छोटा हिस्सा कटता है और बड़ा हिस्सा कंपनी की ओर से दिया जाता है.

नए वेज कोड लागू होने का है इंतजार
बता दें कि नए वेज कोड का इंतजार सभी को है. इसे लेकर समय-समय पर अपडेट आते रहते हैं. बीते दिनों संसद के मॉनसून सत्र के दौरान श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने बताया था कि अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश है. उन्होंने बताया था कि कई राज्यों की तरफ से अलग-अलग कोड्स पर टिप्पणियां नहीं मिली हैं.

चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे वेज कोड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 से इन्हें सिलसिलेवार ढंग से लागू करने की योजना है. यानी जितने ड्राफ्ट्स तैयार हैं, उनके आधार पर अलग-अलग कोड को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

बता दें कि 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए गए हैं. इनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेज शामिल है. 

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