1 जुलाई से लागू हो सकता है नया लेबर कोड, मिलेगी ज्यादा छुट्टी या बढ़ेगा काम का बोझ

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 28, 2022, 02:04 PM IST
  • अगले महीने से लागू हो सकता है नया लेबर कोड
  • बढ़ जाएगी इंप्लॉइज को मिलने वाली छुट्टी
1 जुलाई से लागू हो सकता है नया लेबर कोड, मिलेगी ज्यादा छुट्टी या बढ़ेगा काम का बोझ

नई दिल्ली. अगर आप भी जॉब करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. आने वाली 1 जुलाई से आपको मिलने वाले वीक ऑफ यानी साप्ताहिक छुट्टियों में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि इसके बदले आपके काम करने के घंटो में इजाफा भी हो सकता है. 

1 जुलाई से लागू होगा नया लेबर कोड

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है. 

हालांकि, कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा, यानी अगर वो 1 दिन में 12 घंटे काम करते हैं तो उन्हें सप्ताह में केवल चार दिन काम करना होगा. 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर ये 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं. कई कंपनियां इसकी तैयारी कर रही हैं.

नया लेबर कानून लागू होने पर होंगे ये बदलाव

नया लेबर कोड लागू होने के बाद इंप्लॉइज को मिलने वाली ESIC और EPDO की सुविधाएं बढ़ जाएंगी.  इस कोड के लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स, गिग्स वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ESIC की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना होगा.

बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी का पैसा ज्यादा पहले से ज्यादा कटेगा. PF बेसिक सैलरी पर आधारित होता है. PF बढ़ने पर टेक-होम या हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी. 

नए लेबर कोड में लीव पॉलिसी और सेफ एन्वायर्नमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है. इस कोड के लागू होने के बाद इंप्लाई 240 दिन के बजाय 180 दिन काम के बाद ही  छुट्टी पाने की हकदार बन जाएगें. इसके अलावा किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर चोट लगने पर कम से कम 50 फीसदी का मुआवजा मिलेगा.

 इसमें 1 सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का भी प्रावधान शामिल है. यानी 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करने की छूट होगी. इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा.

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