इस राज्य में निजी कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी, इतनी सैलरी तक के पद रिजर्व

स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 75 फीसदी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इस राज्य में सरकार ने इसे लेकर कानून लागू कर दिया है. वहीं, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक पोर्टल भी लॉन्च किया. हालांकि, 75 फीसदी नौकरियां एक निश्चित वेतन तक के लिए आरक्षित रहेंगी.

Written by - Lalit Mohan Belwal | Last Updated : Mar 18, 2023, 06:11 AM IST
  • झारखंड में लागू किया गया है कानून
  • सीएम ने लॉन्च किया झारनियोजन पोर्टल
इस राज्य में निजी कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी, इतनी सैलरी तक के पद रिजर्व

नई दिल्लीः स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 75 फीसदी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इस राज्य में सरकार ने इसे लेकर कानून लागू कर दिया है. वहीं, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक पोर्टल भी लॉन्च किया. हालांकि, 75 फीसदी नौकरियां एक निश्चित वेतन तक के लिए आरक्षित रहेंगी.

झारखंड में लागू किया गया कानून
दरअसल, झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 40 हजार रुपये तनख्वाह तक की नौकरियों में 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है. इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है. झारनियोजन नाम के इस पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया.

कंपनियों और लोगों के बीच प्लेटफॉर्म बनेगा पोर्टल
झारनियोजन पोर्टल के माध्यम से सरकार नियुक्ति देने वाली कंपनियों और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर करेगी. पोर्टल पर नियोक्ता कंपनियां अपने व्यवसाय और उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकेंगी. दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग रजिस्ट्रेशन कर नौकरियों के लिए आवेदन भी भर सकेंगे. 

पोर्टल की लांचिंग के मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

पिछले साल पास हुआ था कानून
बता दें कि सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया है. यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है. 

यह अधिनियम निजी क्षेत्र के वैसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है.

यह भी पढ़िएः कन्या विवाह योजना को लेकर बड़ा अपडेट, अब सामान की जगह इतने रुपये देगी सरकार

 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

ट्रेंडिंग न्यूज़