नई दिल्ली: करोड़ों आयकर दाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे आयकरदाताओं को रिफंड जारी किया जा चुका है. लेकिन कई सारे टैक्सपेयर्स अभी भी ऐसे हैं जिनका रिफंड जारी किया जाना बाकी है. अगर आपका भी इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आप बड़े आसान तरीके से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
रिफंड स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका
अपने इनकम टैक्स के रिफंड के स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां PAN कार्ड डिटेल पासवर्ड और कैप्चा कोड की डिटेल को भरकर लॉगइन करना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको रिव्यू रिटर्न फॉर्म्स पर क्लिक करना होगा. फिर ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करना होगा. यहां आपको जिस असेसमेंट ईयर का IT रिफंड स्टेटस चेक करना है, उसका चयन करना होगा.
तीसरे स्टेप में आपको अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा. अब स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. उदाहरण के लिए आपका ITR फाइल और वेरिफाई कब किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और भुगतान का तरीका भी दिखाएगा.
NSDL वेबसाइट से कैसे चेक होगा रिफंड स्टेटस
NSDL वेबसाइट से रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा. फिर आपको अपने PAN का डिटेल्स भरना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे चुना होगा और कैप्चा कोड भरकर कर सबमिट पर क्लिक करें, अब आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा.
यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: त्योहारों से पहले होगा 27 हजार से ज्यादा का फायदा, मोदी सरकार के पास DA Hike की फाइल
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.