ITR: इस तारीख से पहले दाखिल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना लगेगा 5 हजार का जुर्माना

आयकरदाता आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस संबंध में अभियान भी चलाया जा रहा है. आयकरदाता आईटीआर भरने में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं. बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 27, 2022, 07:48 PM IST
  • सरकार समयसीमा बढ़ाने पर नहीं कर रही विचार
  • पिछले साल अंतिम दिन भरे गए थे 50 लाख रिटर्न
ITR: इस तारीख से पहले दाखिल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना लगेगा 5 हजार का जुर्माना

नई दिल्लीः आयकरदाता आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस संबंध में अभियान भी चलाया जा रहा है. आयकरदाता आईटीआर भरने में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं. बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है.

सुनील वर्मा नामक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, साइट काम नहीं कर रही है. इसी तरह विजेश सुथार नामक ट्विटर हैंडल ने लिखा, मैंने पोर्टल संबंधी दिक्कतों को लेकर इनकम टैक्स ऑफिस में कॉल किया, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया कि उसका इनकम टैक्स पोर्टल भी पिछले 10 मिनट से लोडिंग मैसेज दिखा रहा है. 

 

आयकर विभाग के ट्विटर हैंडल की तरफ से बुधवार को जानकारी दी गई कि 26 जुलाई तक 3.4 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. 26 जुलाई को 30 लाख आईटीआर फाइल किए गए. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है. अगर अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो लेट फीस से बचने के लिए इसे भर लें. 

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.  

सरकार समयसीमा बढ़ाने पर नहीं कर रही विचार
बता दें कि सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. उसका मानना है कि ज्यादातर रिटर्न निर्धारित तिथि तक भर दिए जाएंगे. बीते शुक्रवार राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. 

पिछले साल 5.89 करोड़ ITR भरे गए थे
उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे. पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी. बजाज ने कहा था, ‘‘लोग सोचते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा हर बार बढ़ती है. इसीलिए वे शुरू में रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिखाते हैं. लेकिन हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं. यह बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा.’’ 

पिछले साल अंतिम दिन भरे गए थे 50 लाख रिटर्न
उन्होंने कहा था, ‘पिछली बार 9-10 प्रतिशत रिटर्न अंतिम दिन भरे गए थे. पिछले साल अंतिम दिन 50 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे. इस बार मैंने अंतिम तारीख पर एक करोड़ रिटर्न के लिए तैयार रहने को कहा है.’’ आयकर नियमों के अनुसार उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है, जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ‘ऑडिट’ की जरूरत नहीं है. 

आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिये आय के आधार पर सात प्रकार के आयकर फॉर्म निर्धारित किए हैं. कर विभाग का आयकर रिटर्न भरने का नया पोर्टल अंतिम समय में अत्यधिक रिटर्न जमा किए जाने के लिहाज से काफी मजबूत है.

'2.3 करोड़ ने बिना शिकायत रिटर्न भरा'
बजाज ने कहा था, ‘अब तक आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है.’ उन्होंने कहा कि करदाताओं से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार रिटर्न फॉर्म भरना अब काफी सरल है और रिफंड भी काफी जल्द प्राप्त हो रहे हैं. रिटर्न फाइल करने में आने वाली कठिनाइयों संबंधी शिकायत के बारे में बजाज ने कहा कि 2.3 करोड़ लोग बिना किसी शिकायत के पहले ही रिटर्न भर चुके हैं. 

राजस्व सचिव ने कहा, ‘‘पूर्व में 50,000 लोग रोजाना आयकर रिटर्न भरते थे और अब यह संख्या बढ़कर 20 लाख हो गयी है. मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में रिटर्न की संख्या बढ़ेगी....’’ सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के मकसद से पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी थी.

यह भी पढ़िएः देश में इस दिन से मिलेगी 5जी स्पीड, सरकार ने खुद बताई तारीख

 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

 

ट्रेंडिंग न्यूज़