महिला ने ब्वॉयफ्रेंड पर 108 बार चाकू से किया हमला, कोर्ट ने नहीं सुनाई कोई सजा, हैरान कर देगी वजह

 कैलीफोर्निया की एक महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड पर 108 बार चाकू से हमला किया. हैरानी की बात ये है कि आरोपी महिला को अमेरिकी कोर्ट ने कोई भी सजा नहीं सुनाई. 

Written by - Shruti Kaul | Last Updated : Jan 25, 2024, 06:01 PM IST
  • ब्वॉयफ्रेंड पर 108 बार चाकू से किया वार
  • कोर्ट ने महिला को नहीं सुनाई कोई सजा
महिला ने ब्वॉयफ्रेंड पर 108 बार चाकू से किया हमला, कोर्ट ने नहीं सुनाई कोई सजा, हैरान कर देगी वजह

नई दिल्ली: अमेरिका में इन दिनों एक मर्डर केस लोगों के बीच चर्चाओं में बना हुआ है. बता दें कि कैलीफोर्निया की एक महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड पर 108 बार चाकू से हमला किया. हैरानी की बात ये है कि आरोपी महिला को अमेरिकी कोर्ट ने कोई भी सजा नहीं सुनाई. इतना ही नहीं दोषी महिला को जेल भी नहीं हुई. 

नशे की हालत में ब्वॉयफ्रेंड पर किया वार  
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साल की ब्रायन स्पेजचर ने 27 मई 2018 में नशे की हालत में अपने ब्वॉयफ्रेंड चेड ओमेलिया पर चाकू से 108 बार वार किया. इसके बाद महिला ने खुद पर भी चाकू से कई बार वार किए. चाकू के हमले से उसके ब्वॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी. मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तर्क दिया कि महिला ने जब अपने ब्वॉयफ्रेंड को चाकू मारा तब वह नशे की हालत में थी. इस दौरान उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था. बता दें कि कोर्ट ने महिला को  2 साल के प्रोबेशन के साथ 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई है.  

जज ने नहीं सुनाई महिला को सजा 
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपीरियर कोर्ट के जज डेविड वर्ली ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा,' महिला ब्रायन स्पेज्चर ने जब अपने ब्वॉयफ्रेंड चेड ओमेलिया पर चाकू से हमला किया तब उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि वह उस समय ड्रग्स के कारण मनोविकृति में चली गई थी.' बता दें कि जज ने महिला को किसी भी तरह की जेल की सजा देने से मना कर दिया है. 

कोर्ट के फैसले पर परिवारवालों ने जताई नाराजगी 
कोर्ट के इस फैसले पर मृतक चेड ओमेलिया के माता-पिता ने नाराजगी जताई. इसको लेकर ओमेलिया के पिता ने कहा, 'ऐसा फैसला लेते हुए कोर्ट ने कैलिफोर्निया में मारिजुआना स्मोक करने वाले सभी लोगों को किसी की भी हत्या करने का लाइसेंस दे दिया है'. वहीं आरोपी महिला ब्रायन स्पेजचर ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा, 'जज वर्ली ने यह बिल्कुल सही और साहसी काम किया है'.  

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