केंद्र का बड़ा निर्णय, सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने मैटरनिटी लीव

वर्तमान समय तक सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के लिए कोई नियम नहीं थे.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 24, 2024, 10:55 PM IST
  • केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय.
  • अभी तक नहीं था कोई प्रावधान.
केंद्र का बड़ा निर्णय, सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने मैटरनिटी लीव

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने सरोगेसी (किराये की कोख) के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कर्मचारी अब 180 दिनों तक की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं. इससे पहले ऐसे मामलों में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रावधान उपलब्ध नहीं थे. 

1972 की नियमावली में बदलाव
दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 में किए गए परिवर्तनों के अनुसार, सरकार ने 'कमीशनिंग मदर' (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां) को बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश की अनुमति दी है, साथ ही 'कमीशनिंग पिता' को 15 दिनों की पैटरनिटी लीव भी दी जाएगी. संशोधित नियमों में कहा गया है कि 'सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां के साथ-साथ दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों.'

अभी तक नहीं था ऐसा प्रावधान
बता दें कि वर्तमान समय तक सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के लिए कोई नियम नहीं थे. नये नियमों के मुताबिक 'सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में, कमीशनिंग पिता, जो एक पुरुष सरकारी कर्मचारी है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों की पैटरनिटी लीव दी जा सकती है. 18 जून को अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियम 2024 के अनुसार सरोगेसी के मामले में दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है.

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