Arvind Kejriwal को मिलेगी राहत? Supreme Court ने कहा- अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे

SC on Arvin Kejiriwal: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला लंबा चलता है तो अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 3, 2024, 05:43 PM IST
  • 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
  • केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद
Arvind Kejriwal को मिलेगी राहत? Supreme Court ने कहा- अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे

नई दिल्ली: SC on Arvin Kejiriwal: दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को जल्द ही राहत मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ये मामला लंबा चलेगा तो अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस पर 7 मई (मंगलवार) को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ED से कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने पर विचार किया जा सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. 

कोर्ट जांच एजेंसी का पक्ष भी सुनेगा
सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा, 'गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लग लग सकता है. इसलिए कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर सकता है.' 

'सुनवाई करेंगे, जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी'
ED की ओर से पेश हुए SV राजू ने कहा कि वे दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे. हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे. लेकिन यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत दे ही देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी. बता दें कि फिलहाल पीठ ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था कानूनी
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. 9 अप्रैल को ही कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी बताया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने कई बार समन की अवहेलना की, जांच में शामिल नहीं हुए. इसके बाद ED के पास बेहद कम विकल्प बचे थे.

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