Paper Leak Bill: 10 साल की सजा 1 करोड़ का जुर्माना, लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक से जुड़ा बिल

Paper Leak Bill: देश में परीक्षा से पहले पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक बिल पास हो गया है. इस बिल के तहत पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो अगर कोई शख्स पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा. 

Written by - Pramit Singh | Last Updated : Feb 6, 2024, 07:21 PM IST
  • लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होगा बिल
  • गैर-जमानती होंगे सभी अपराध
Paper Leak Bill: 10 साल की सजा 1 करोड़ का जुर्माना, लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक से जुड़ा बिल

नई दिल्लीः Paper Leak Bill: देश में परीक्षा से पहले पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक बिल पास हो गया है. इस बिल के तहत पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो अगर कोई शख्स पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा. 

लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होगा बिल 
वहीं, अगर कोई शख्स किसी दूसरे व्यक्ति के बदले परीक्षा देते पकड़ा जाता है, तो उसे 3 से 5 साल के जेल के साथ 10 लाख का जुर्माना देना होगा. लोकसभा से इस बिल के पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा. फिर यहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बनकर देश में लागू हो जाएगा. 

गैर-जमानती होंगे सभी अपराध 
बता दें कि पेपर लीक विधेयक के तहत, परीक्षा पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे. 

कौन करेगा पेपर लीक मामले की जांच
बता दें कि पेपर लीक और नकल के मामलों का जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे. केंद्रीय एजेंसियों के पास जांच का रिपोर्ट सरकार के पास सौंपने का अधिकार होगा. अगर इस पूरे प्रकरण में कोई संस्थान दोषी पाया जाता है, तो परीक्षा का पूरा खर्च उस संस्थान से वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है.

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