LG वीके सक्सेना की दो टूक, बोले- जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार, अब आगे क्या?

Aam Aadmi Party: राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जेल के अंदर से दिल्ली सरकार नहीं चलेगी, यह बात एलजी ने साफ कर दी है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के बयान पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जवाब दिया.

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Mar 28, 2024, 09:31 AM IST
LG वीके सक्सेना की दो टूक, बोले- जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार, अब आगे क्या?

नई दिल्ली, Delhi Goverment News: राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जेल के अंदर से दिल्ली सरकार नहीं चलेगी, यह बात एलजी ने साफ कर दी है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के बयान पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जवाब दिया. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, "मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी."

एलजी ने यह बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं की उन टिप्पणियों के जवाब में दिया है, जिसमें वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे.

जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार!
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं और अगर नहीं देंगे तो जेल से सरकार कैसे चलाएंगे. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता यह कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे. 

इस पर एलजी ने साफ कहा, 'जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलेगी.' इस वक्त राजनिवास के स्तर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. 

क्या है नियम?
जेल नियमावली के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना तो वहां बैठक कर सकते हैं और न ही किसी फाइल का आदान-प्रदान कर सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करने से पद और गोपनीयता भंग होती है. बिना कैबिनेट बैठक हुए कोई भी निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसी भी मामले में एलजी से स्वीकृति लेने के लिए मुख्यमंत्री को ही फाइल भेजनी होती है, जो सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद नहीं भेज सकते हैं. इस कारण बीते 21 मार्च से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है. ऐसे में लंबित फाइलों की संख्या बढ़ जाएगी और संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा.

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