नई दिल्लीः बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद (Baby Powder) बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा.
कंपनी ने सरकारी आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका
कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. इनमें से 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंत बंद करने के लिए कहा गया था.
कंपनी के कारखाने से नए नमूने लेने का निर्देश
ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किए थे. न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को एफडीए को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए नमूने ले.
इसके बाद इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं - दो सरकारी और एक निजी - में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा.
एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश
अदालत ने कहा, 'नमूने केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी क्षेत्र), एफडीए लैब और इंटरटेक लैबोरेटरी को जांच के लिए भेजे जाएंगे.' इसके बाद इन प्रयोगशालाओं को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि कदम ने मांग की कि अदालत तब तक कंपनी को कम से कम उत्पाद के विनिर्माण की अनुमति दे.
30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता को सरकार ने बेबी पाउडर की बिक्री या वितरण से रोक दिया है. कंपनी को इस आदेश का पालन करना होगा. अगर कंपनी उत्पाद का निर्माण करना चाहती है तो यह उसके अपने जोखिम पर होगा.'' मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.
बेबी पाउडर का उत्पादन बंद करने का किया था ऐलान
इससे पहले अगस्त 2022 में जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐलान किया था कि वह भारत में 2023 की पहली तिमाही से टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर का उत्पादन बंद कर देगी. इस संबंध में जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा था, हम अपने उपभोक्ताओं और पार्टनर्स के साथ इस संबंध में मिलकर काम करेंगे.
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