धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में आया मामला

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. हालांकि, इसके बाद भी कई लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन इसके लिए उम्र निर्धारित है. धूम्रपान की उम्रसीमा 18 साल तय है, लेकिन इसे बढ़ाने को लेकर एक वर्ग की ओर से अक्सर आवाजें उठती रहती हैं.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 22, 2022, 05:36 PM IST
  • उच्चतम न्यायालय ने खारिज की याचिका
  • 'प्रचार चाहिए तो अच्छे केस पर बहस करें'
धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में आया मामला

नई दिल्लीः धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. हालांकि, इसके बाद भी कई लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन इसके लिए उम्र निर्धारित है. धूम्रपान की उम्र सीमा 18 साल तय है, लेकिन इसे बढ़ाने को लेकर एक वर्ग की ओर से अक्सर आवाजें उठती रहती हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अब एक ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का अनुरोध किया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

कुछ स्थानों पर खुदरा सिगरेट की बिक्री पर रोक का भी था अनुरोध
इस याचिका में शिक्षा और अस्पताल से जुड़े संस्थानों और प्रार्थना स्थलों के पास खुदरा सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी लगाने का भी अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की पीठ ने दो अधिवक्ताओं की ओर से दायर इस याचिका को खारिज कर दिया. 

'प्रचार चाहिए तो अच्छे केस पर बहस करें'
याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो अच्छे केस पर बहस करिये, प्रचार हित याचिका नहीं दायर करें.’ शीर्ष अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे दिशानिर्देश देने का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता शुभम अवस्थी और सप्त ऋषि मिश्रा की ओर से दायर किया गया था. 

इस याचिका में वाणिज्यिक स्थलों से धूम्रपान क्षेत्र को हटाने का भी अनुरोध किया गया था.

बढ़ रही धूम्रपान करने वालों की संख्या
बता दें कि 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 से 24 साल के युवा धूम्रपान के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं. भारत में करीब 2 करोड़ युवा धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हैं. वैश्विक स्तर पर भी धूम्रपान करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है.

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