पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

कोरोना काल में देशवासियों को इस महासंकट से बचाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम केयर्स नामक चैरिटी फंड बनाया था लेकिन देश हित में काम करने वाला ये कदम विपक्ष को रास नहीं आया.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 18, 2020, 01:39 PM IST
    • पीएम केयर्स फंड एक चैरिटी फंड है- सुप्रीम कोर्ट
    • याचिका में पीएम केयर्स फंड के निर्माण पर उठाए गए थे सवाल
पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली: सभी विपक्षी दलों और नेताओं को करारी फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स का पैसा ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों और नेताओं को करारा झटका लगा है. राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता लगातार पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी.

पीएम केयर्स फंड एक चैरिटी फंड है- सुप्रीम कोर्ट

देश की शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है. लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है.

याचिका में पीएम केयर्स फंड के निर्माण पर उठाए गए थे सवाल

आपको बता दें कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) नामक एनजीओ ने पीएम केयर्स पर सवाल खड़े किए थे और  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. विदित हो कि सीपीआईएल ने दावा किया था कि डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था.

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NGO ने याचिका में कहा गया था कि डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड में देशभर के लोग अपनी अपनी इच्छानुसार पैसे दान कर रहे हैं ताकि कोरोना काल मे ग़रीबो और मजदूरों की मदद की जा सके. अनेक नेताओं और लोकप्रिय अभिनेताओं ने इसमें दान किया है.

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