Noida News: नोएडा में पांच साल के लाखों ट्रैफिक चालान माफ, वाहनचालक ऐसे उठाएं फायदा
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Noida News: नोएडा में पांच साल के लाखों ट्रैफिक चालान माफ, वाहनचालक ऐसे उठाएं फायदा

Traffic Challans: यूपी में सरकार ने बीते पांच साल की अवधि में हुए सभी चालानों को माफ कर नोएडा वालों को दी बड़ी राहत.   

yogi govt waive off 17 lakh traffic challans

Traffic Challans Waived: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा वालों को एक बड़ी खुश खबरी दी है. सरकार की ओर से 17 लाख वाहन चालकों को मिली है सौगात. पांच साल की अवधि में हुए सभी चालानों को लोग परिवहन विभाग में प्रार्थना पत्र देकर माफ करवा सकते हैं. साथ ही लोगों को वाहन संबंधी दस्तावेज भी वापस मिल जाएंगे, जो जब्त किए गए थे. 

कब से कब तक की अवधि 
उत्तर प्रदेश शासन ने 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में हुए चालान को निरस्त करने का आदेश दिया.  शासन की ओर से आदेश जारी किया गया कि यह यातायात पुलिस और परिवहन विभाग दोनों के द्वारा किए गए वाहनों के चालान पर लागू है.

चालान निरस्त करने के लिए 
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चालान निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लोग चालान निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन कर सकते हैं.  

नियमों का उल्लंघन करने पर 
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे का कहना है कि यातायात नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं. लोग इनका उल्लंघन न करें.  नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. सबसे ज्यादा उल्लंघन तेज गति में वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने और लाल बत्ती के उल्लंघन करने पर किए जा रहे हैं.

डिलीट करने की प्रक्रिया
यातायात पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पांच साल की अवधि में करीब 17 लाख चालान किए गए थे, जिनमें से डेढ़ लाख चालान ई-पोर्टल से डिलीट किए जा चुके हैं. बाकी को भी डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है. 

प्रार्थना पत्र देने का समय 
परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिक को चालान माफ कराने के लिए सेक्टर-32 स्थित सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में एआरटीओ प्रशासन को प्रार्थना पत्र देना होगा. रविवार को छोड़कर बाकी कार्यदिवसों में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक प्रार्थनापत्र दे सकते हैं. 

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