बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और बेटा भगोड़े घोषित, संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी
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बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और बेटा भगोड़े घोषित, संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी

गोपीगंज थानाक्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गत 4 अगस्त को विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्र पर मकान पर कब्जा करने और अन्य संपत्ति को वसीयत कराने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. 

भदोही जिले के ज्ञानपुर असेंबली सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा.

भदोही: बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ मंगलवार को कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए हाजिर होने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है. रिश्तेदार की संपत्ति हथियाने के आरोप में बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलीला और पुत्र विष्णु फरार चल रहे हैं. आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्र रिश्तेदार की जमीन हड़पने और जायजाद पर अवैध कब्जा करने के ही आरोप में फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं.

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विधायक की पत्नी और बेटे चल रहे हैं फरार
गोपीगंज थानाक्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गत 4 अगस्त को विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्र पर मकान पर कब्जा करने और अन्य संपत्ति को वसीयत कराने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में विधायक को मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि उनकी एमएलसी पत्नी और बेटे  फरार चल रहे हैं. पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए काफी दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में धारा 82 के तहत कार्रवाई के लिए अपील की थी.

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अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित किया है
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस की अपील पर सुनवाई करते हुए विधायक की पत्नी और पुत्र को भेगोड़ा घोषित कर दिया और दोनों को कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए 15 अक्टूबर तक की मोहलत दी. साथ ही अदालत ने विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलीला और पुत्र विष्णु की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस भी जारी कर दिया. भदोही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि धारा 82 के प्रावधान के तहत कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. अगर निर्धारित अवधि के अंदर दोनों अभियुक्तों की हाजिरी नहीं हुई तो कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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