श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश आया. मथुरा सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दिया है.
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Shri Krishna Janmabhoomi case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश आया. मथुरा सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दे दिया है. दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया है. 17 अप्रैल तक अमीन सर्वे किए जाने का आदेश दिया गया है.
दरअसल, बुधवार को श्रीकृष्ण जन्म स्थान ईदगाह विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी के न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस हुई. इस बहस के बाद न्यायालय ने मामले में अमीन सर्वे कराए जाने का आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.
8 दिसंबर को भी की थी सर्वे की मांग
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिन्दू सेना की ओर से एक वाद दायर की गई है. बुधवार को सिविल सीनियर जज डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई. हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी. उनका यह कहना था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.
अमीन सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी थी
इसके बाद से सुनवाई होती चली आ रही है. हालांकि, अमीन सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी थी. बुधवार को सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से दोबारा ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की. वहीं, प्रतिवादी पक्ष के वकील तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 17 अप्रैल को अमीन सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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