ITR file online: घर बैठे आईटीआर फाइल करें, इन स्टेप को फॉलो करने से मिनटों में हो जाएगा काम, 31 जुलाई है लास्ट डेट
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ITR file online: घर बैठे आईटीआर फाइल करें, इन स्टेप को फॉलो करने से मिनटों में हो जाएगा काम, 31 जुलाई है लास्ट डेट

How To Fill ITR Online Process: इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इस काम को आप बेहद आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं. नीचे इसका स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस दिया गया है.

ITR file online:  घर बैठे आईटीआर फाइल करें, इन स्टेप को फॉलो करने से मिनटों में हो जाएगा काम, 31 जुलाई है लास्ट डेट

How To Fill ITR Online Process: इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको उसके बाद जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आपने भी इस काम को नहीं किया है तो बिना वक्त गंवाए फौरन कर लें. इस काम को आप बेहद आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं. नीचे इसका स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस दिया गया है.

ITR फाइल करना जरूरी
आप टैक्सपेयर हैं तो आपको  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो भी आप को आईटीआर फाइल करना चाहिए. वेतनभोगी वर्ग को संस्थान की ओर से आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराया जाता है. ITR फाइल करने से पहले अपने आंकड़ों की जांच कर लें कि वह एकदम सही है.वरना टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है. 

ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 
1- आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाना होगा.
2- इसके बाद होमपेज पर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. 
3- अब आपको डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
4- नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5- अब ऑनलाइन ITR फाइलिंग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और TDS के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
6 -  इसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
7 -  स्क्रीन पर कुछ सवालों के जवाब उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें. 
8 - डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय-कटौती की डिटेल अलग-अलग सेक्शन में ध्यानपूर्वक दर्ज करें. 
9 -  टैक्सलायबिलिटी पर आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का डिटेल शो होगी.
10 - कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
11 - टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें. 
12 - 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' का विकल्प चुनें. 
13- 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
14 - जिस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
15 - एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
16 -  फॉर्म भर जाने के बाद इसी जानकारी आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी. 

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