Live in Relationship: शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में था युवक, अश्लील तस्वीरें भेजते ही बदली पूरी कहानी
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Live in Relationship: शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में था युवक, अश्लील तस्वीरें भेजते ही बदली पूरी कहानी

Allahabad news: इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने लिव इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए रेप के आरोपी को सशर्त जमानत दी है.

Live in Relationship: शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में था युवक, अश्लील तस्वीरें भेजते ही बदली पूरी कहानी

प्रयागराज: इलाहबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी एक युवक को जमानत देते हुए लिव इन रिलेशनशिप पर महत्तवपूर्ण टिप्पणी की है. यहां एक शादीशदा महिला का आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान युवक ने महिला की अश्लील तस्वीरें उसके पति को भेजीं. इसके बाद महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया. दरअसल, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी से मुकरने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. कहीं, घरवालों के न मानने को इसकी वजह बताई जाती है तो कहीं किसी और से अफेयर के चलते ऐसा होता है. ऐसे में दूसरा साथी मानसिक रूप से हताश हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि वो क्या करे कहां जाए. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचता है.

यह है पूरा मामला
दरअसल, मामला आजमगढ़ के रहने वाले एक युवक से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक युवक डेढ़ साल पहले एक महिला के संपर्क में आया. दोनों में लंबे समय तक बातें हुई, इसके बाद उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया. इस दौरान महिला गर्भवती भी हुई. महिला युवक से शादी करना चाहती थी लेकिन युवक सिर्फ महिला के साथ संबंध रखना चाहता था. लिहाजा, युवक ने शादी करने से मना कर दिया. महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया. इसके बाद 24 नवंबर 2022 को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, तब से वह जेल में बंद है. 

महिला ने लगाए गंभीर आरोप
आपको बता दें महिला पहले से शादीशुदा थी. अनबन के चलते वह अपने पति से अलग रह रही थी. इस दौरान वह आदित्य वर्मा के संपर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया. महिला का आरोप है कि आदित्य ने उसकी अश्लील तस्वीरें उसके पति को भेजीं. इस वजह से महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया. इधर, अपनी जमानत याचिका में आरोपी आदित्य ने कहा कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे. साथ ही उसने महिला से शादी करने का वादा नहीं किया था. जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने आदित्य राज वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत मंजूर की. 

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कोर्ट ने की टिप्पणी
इलाहबाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान महत्तवपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप टूटने के बाद महिला का अकेले रहना मुश्किल होता है. भारतीय समाज ऐसे संबंधों को स्वीकार नहीं करता है. ऐसे मामलों में महिला के पास एफआईआर दर्ज कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है. कोर्ट ने आगे कहा यह ऐसा मामला है जिसके परिणाम विनाशकारी हैं.

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