Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023: अगर घर का कमाउ व्यक्ति की होती है मौत, तो गरीब परिवारों को ऑनलाइन मिलेगा इस योजना का लाभ
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023: अगर घर का कमाउ व्यक्ति की होती है मौत, तो गरीब परिवारों को ऑनलाइन मिलेगा इस योजना का लाभ

UP Government Schemes: यूपी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आगामी 1 अप्रैल 2023 से अब ऑनलाइन लागू होगी. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. जानिए पूरा मामला...

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023: अगर घर का कमाउ व्यक्ति की होती है मौत, तो गरीब परिवारों को ऑनलाइन मिलेगा इस योजना का लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आगामी 1 अप्रैल 2023 से अब ऑनलाइन लागू होगी. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. इसे लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. जानकारी के नई व्यवस्था के मुताबिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का मिलान केंद्र के सीआरएस ऑनलाइन पोर्टल से किया जाएगा. दरअसल, इस योजना का सालाना बजट 500 करोड़ रुपये है. आइए बताते हैं योजना से जुड़ी सभी अहम बातें.

क्या है ये योजना?
यूपी सरकार ने प्रदेश के ने गरीब परिवारों के लिए ये योजना बनाई है. खास बात ये है कि ये योजना उन परिवारों के लिए है, जिनके मुखिया की किसी कारणवश मौत हो जाती है. ऐसे परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है. योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसे परिवार को 30,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी. सरकार की इस योजना से पीड़ित परिवार की एक अच्छी सहायता राशि मिल जाती है.

पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश 2023 
यूपी सरकार ने ये योजना गांव और शहरों के गरीब परिवारों के लिए शुरू की है. आपको बता दें कि इस योजना में सहायता राशि पहले 20,000 थी. बाद में इसे बढ़ा कर 30,000 कर दिया गया. इस योजना के तहत लाभार्थी को सहायता राशि तब मिलेगी, जब परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का असमय निधन हो जाए.

पारिवारिक लाभ योजना के उदेश्य 
आपको बता दें कि इस योजना का उदेश्य गरीब परिवारों की सहायता करना है, जिस परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है. ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है. परिवार के बाकी सदस्यों को ये समझ नहीं आता कि आजीविका कैसे चलाई जाए. 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम को शुरू किया है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए ये है पात्रता  
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के मापदंड तय किए गए हैं. पात्रता की सबसे अहम शर्त है आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा. पात्रत परिवार की वार्षिक आय 46 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

दरअसल, शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है. बता दें कि शहरी क्षेत्रों में परिवारिक आय लगभग 56,500 रुपये सालाना होनी चाहिए. वहीं, लाभार्थी की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. यदि लाभार्थी की आयु कम या अधिक है, तो उनके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

पारिवारिक लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज 
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज आवश्यक हैं. इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, नामित या मृतक का आधार कार्ड,  पासपोर्ट साइज की फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र और मृतक का उम्र को बताने के लिए एक पहचान पत्र चाहिए होता है.

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