Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिसमें नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा पर बलवा और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया था.
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Allahabad High Court Action: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मुट्ठीगंज थाने में दर्ज बलवा और तोड़फोड़ के मामले में चल रही निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा पर बलवा और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया था.
किया था डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर
प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, और पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया था. हालांकि, नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ट्रायल को चुनौती देते हुए डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ नंदी ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
मामले की आगे की सुनवाई पर रोक
हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने नंदी के अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया. इस आदेश से नंदी को बड़ी राहत मिली है और अब मामले की आगे की सुनवाई पर रोक लग गई है.
कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मोड़
यह घटनाक्रम नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी के लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है, जिससे उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है.
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