UP News: घरेलू कनेक्शन के नाम पर कमर्शियल इस्तेमाल करने पर एफआईआर का प्राविधान था. अब योगी सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है.
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UP News: यूपी में घरेलू बिजली कनेक्शन पर छोटा-मोटा आजीविका चलाने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. अभी तक घरेलू बिजली कनेक्शन पर कमर्शियल इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज होती थी. अब योगी सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है. घरेलू बिजली कनेक्शन पर छोटा-मोटा आजीविका चलाने वालों पर एफाअईआर दर्ज नहीं होगी. हलांकि, उनको जुर्माना जरूर भरना होगा. माध्यांचल निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
बिजली विभाग की नई पहल
मध्यांचल निगम के मुताबिक, विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी विद्युत (कठिनाई का निवारण) प्रथम आदेश 2009 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत दी गई है. यदि जांच के दौरान 5 किलोवाट या उससे कम भार वाले उपभोक्ता कमर्शियल इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो उनको जुर्मान भरना होगा. जुर्माने की राशि 5 हजार से 50 हजार के बीच तय की गई है. यह नियम 19 जिलों पर लागू होगा. इससे पहले अब तक एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
इन जिलों को फायदा
लखनऊ, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या , सुल्तानपुर, अंबडेकरनगर, अमेठी में यह नियम लागू होगा. इसके अतिरिक्त मध्यांचल निगम के दायरे में जो जिले आते हैं वहां भी ये नियम लागू होगा. हालांकि मीटरबाईपास, टेंपर और दूसरी गड़बड़ी मिलने पर एफआईआर जरूर होगी. कुल मिलाकर 5 किलो वाट तक घरेलू कनेक्शन पर परिसर के एक हिस्से में कोई छोटी-मोटी दुकान चल रही है तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा.
विजिलेंस टीम बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी
बता दें कि विद्युत चेकिंग के दौरान बिजली कर्मचारियों रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में विभाग की छवि धूमिल न होने पर ऊर्जा विभाग ने यातायात पुलिस की तरह ही विजिलेंस टीमों को भी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे. इससे रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकेगा. साथ ही बिजली उपभोक्ता भी उत्पीड़न से बचेंगे.
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